Agniveers will get reservation on various posts in the railway department रेल विभाग ने सेना की अग्निपथ योजना के तहत अपने विभिन्न विभागों के तहत सीधी भर्ती में अराजपत्रित पदों पर सेवानिवृत्त अग्निवीरों को 15 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है. रेलवे आग्नीवीरों को लेवल-1 और लेवल-2 के पदों पर क्रमश: 10 फीसदी और पांच फीसदी आरक्षण देगा। फाइल फोटो।
रेल विभाग ने सेना की अग्निपथ योजना के तहत अपने विभिन्न विभागों के तहत सीधी भर्ती में अराजपत्रित पदों पर सेवानिवृत्त अग्निवीरों को 15 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है. साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जायेगी। सूत्रों ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में अग्निवीरों के लिए आरक्षण नीति पर भी विचार किया जा रहा है।
रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को पत्र जारी किया
सूत्रों ने बताया कि रेलवे आग्नीवीरों को लेवल-1 और लेवल-2 के पदों पर क्रमश: 10 फीसदी और पांच फीसदी आरक्षण देगा. अग्निवीर के पहले बैच को निर्धारित आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी जबकि बाद के बैच को तीन साल की छूट दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को जारी पत्र में विभिन्न रेलवे भर्ती एजेंसियों से इन छूटों का लाभ देने को कहा है.
फोर्स में 25 फीसदी फायर फाइटर्स ही रखे जाएंगे
ज्ञात हो कि पिछले साल केंद्र द्वारा शुरू की गई अग्निपथ भर्ती योजना के तहत चार साल पूरे होने के बाद केवल 25 फीसदी अग्निवीर ही बल में बने रहेंगे, जबकि बाकी सेवानिवृत्त हो जाएंगे.
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